राम मंदिर के समानांतर नहीं बढ़ पा रहा मस्जिद निर्माण, ADA ने लेआउट प्लान रोका

अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण फिर से बाधित हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है क्योंकि जरूरी विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) उपलब्ध नहीं हो सके। यह खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए सामने आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवम्बर 2019 को अपने निर्णय में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत 2020 में अयोध्या के पास धन्नीपुर गाँव में यह जमीन सौंपी गई।
ट्रस्ट ने जून 2021 में लेआउट प्लान को एडीए को भेजा था, जिसमें मस्जिद के साथ अस्पताल, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएँ शामिल थीं। लेकिन फायर विभाग समेत कई सरकारी एजेंसियों ने आपत्ति दर्ज कर दी। मुख्य समस्या पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई है, जो फायर सेफ्टी मानकों पर खरी नहीं उतरती।
RTI रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना सभी विभागों की NOC मिले, प्राधिकरण निर्माण योजना को आगे नहीं बढ़ा सकता। इस बीच, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो रहा है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि मस्जिद निर्माण कब शुरू होगा।




