अग्निवीरों के लिए नया नियम: चार साल की सेवा में शादी की तो स्थायी सेना की नौकरी से बाहर

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती योजना के अंतर्गत काम कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शादी को लेकर नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई अग्निवीर अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान शादी करता है, तो वह सेना में स्थायी पद के लिए पात्र नहीं रहेगा।
सेना की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अग्निवीरों का प्राथमिक लक्ष्य प्रशिक्षण, अनुशासन और देश की सेवा होना चाहिए। शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे ड्यूटी और मानसिक एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। इसी कारण यह नियम लागू किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, अग्निवीरों की चार साल की सेवा समाप्त होने के बाद जब स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, उस दौरान भी शादी करने की अनुमति नहीं होगी। केवल चयन प्रक्रिया पूरी होने और स्थायी सैनिक बनने के बाद ही वे विवाह कर सकेंगे।
यह नियम 2026 में सेवा पूरी करने वाले पहले बैच के अग्निवीरों के लिए खासा अहम है। उन्हें अब करियर और निजी जीवन के बीच संतुलन को लेकर गंभीर निर्णय लेने होंगे।




