10 घंटे लंबी बैठक से निकला ऐतिहासिक निर्णय: जीएसटी 2.0 हुआ लागू

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों ने टैक्स सुधार को लेकर ऐतिहासिक सहमति बनाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फैसला जनता के बोझ को कम करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लिया गया है।
बैठक के दौरान, देश की टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए दो टैक्स स्लैब — 5% और 18% — रखने का निर्णय हुआ। पहले की चार दरों (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर दिया गया। अब “सिन” और लग्ज़री सामानों पर अलग से 40% टैक्स लगाया जाएगा।
सबसे राहत भरा फैसला बीमा पॉलिसियों से जुड़ा रहा। अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह छूट सभी व्यक्तिगत पॉलिसियों पर लागू होगी। इससे पहले प्रीमियम पर 18% टैक्स जुड़ता था, जिससे पॉलिसीधारकों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था।
वित्त मंत्री ने कहा कि इन सुधारों से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी और बीमा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बैठक का यह निर्णय 22 सितंबर से प्रभावी होगा।




