मसूरी में पेड़ों की कटाई को लेकर उठे विवाद पर Uttarakhand High Court ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना वन विभाग की अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि विकास कार्यों के नाम पर नियमों का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई की जा रही है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा है।
कोर्ट के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

