बच्चों की सुरक्षा के लिए मलेशिया सख्त, सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाए नए नियम

Local Samachaar
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मलेशिया ने डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। 1 जून 2026 से प्रभावी हुए इन नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार द्वारा लागू किए गए नए प्रावधानों के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करनी होगी। कंपनियों को आधुनिक तकनी योग कर यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिग बच्चे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच न बना सकें।

मलेशिया के संचार और मल्टीमीडिया आयोग (MCMC) ने कहा है कि बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, फर्जी सूचनाओं, साइबर अपराध और डिजिटल उत्पीड़न से बचाने के लिए यह कदम आवश्यक था। अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चों की पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।

इस कानून के लागू होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों पर अपनी नीतियों और तकनीकी व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव करने का दबाव बढ़ गया है। यदि कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है और भविष्य में वैश्विक स्तर पर इसी तरह के कानूनों को बढ़ावा मिल सकता है।

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