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दिल्ली हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय की गुहार, एआई पोर्न कंटेंट और फर्जी तस्वीरों पर रोक लगे

नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार (9 सितंबर 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उनके नाम, तस्वीरों और एआई से बनाए गए अश्लील कंटेंट के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए।

 

जस्टिस तेजस कारिया ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत में कहा कि इंटरनेट पर ऐश्वर्या राय की पूरी तरह काल्पनिक और झूठी अंतरंग तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने कहा, “किसी को भी उनके नाम और व्यक्तित्व का व्यावसायिक या अन्य किसी तरह से उपयोग करने का अधिकार नहीं है। एक शख्स तो केवल उनका चेहरा और नाम लगाकर पैसा वसूल रहा है।”

 

सेठी ने आगे कहा, “यह बेहद दुखद है कि उनके नाम और छवि का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है।”

 

इस केस में अभिनेत्री का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद ने भी किया।

 

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष 7 नवंबर 2025 और अदालत के समक्ष 15 जनवरी 2026 को निर्धारित की है।

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