सुप्रीम कोर्ट ने UGC द्वारा लाए गए ‘इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर अंतरिम रोक लगाकर बड़ा कदम उठाया है। अदालत का मानना है कि इन नियमों को लागू करने से पहले इनके कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की गहन समीक्षा जरूरी है।
कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में तर्क दिया गया कि इक्विटी से जुड़े ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके चलते विश्वविद्यालयों में भ्रम और विवाद की स्थिति बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों को लागू न करने का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद शिक्षा जगत में चर्चा तेज हो गई है। जानकारों के मुताबिक, अदालत का यह निर्णय उच्च शिक्षा प्रणाली में संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक स्थिति यथावत बनी रहेगी।

