उत्तराखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित किए गए UCC संशोधन बिल और धर्मांतरण विरोधी कानून के संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी देने से फिलहाल रोक दिया है। 18 दिसंबर 2025 को राज्यपाल ने दोनों बिलों को सुधार के लिए वापस भेज दिया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह ने इन विधेयकों में ड्राफ्टिंग और तकनीकी खामियां बताई हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों मसौदों में कुछ धाराएं स्पष्ट नहीं हैं और कई जगह लिपिकीय त्रुटियां भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक माना गया।
धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून के संशोधन में भाषा और कानूनी स्पष्टता से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं, जबकि UCC संशोधन विधेयक में भी कुछ तकनीकी कमियां पाई गईं। इसी वजह से राजभवन ने इन विधेयकों को अंतिम मंजूरी देने के बजाय सरकार को वापस भेजा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि आवश्यक सुधारों के बाद दोनों विधेयकों को फिर से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

