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पायलट्स को मिली बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रम कानून के तहत माना ‘वर्कमैन’

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एयरलाइन पायलट्स को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि पायलट्स श्रम कानून के तहत ‘वर्कमैन’ की श्रेणी में आते हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ऊंचा वेतन, प्रतिष्ठित पद या वरिष्ठता किसी कर्मचारी को श्रम कानूनों से बाहर नहीं कर सकती।

कोर्ट ने कहा कि पायलट्स का मुख्य कार्य तकनीकी और ऑपरेशनल होता है, जिसमें विमान का सुरक्षित संचालन शामिल है। वे न तो कंपनी की नीतियां बनाते हैं और न ही प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेते हैं। ऐसे में उन्हें Industrial Disputes Act के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा से वंचित करना गलत है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की वास्तविक जिम्मेदारियां ही उसके कानूनी दर्जे को तय करती हैं, न कि उसका पदनाम या वेतन संरचना।

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