धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले दंपतियों के लिए विवाह पंजीकरण और अधिक सरल

उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए धामी सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजी नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद नेपाल, भूटान और तिब्बत क्षेत्र के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण को सरल और तेज बना दिया गया है।
सरकार के अनुसार, कई ऐसे मामले बढ़ रहे थे जिनमें भारतीय नागरिक पड़ोसी देशों के नागरिकों से विवाह कर रहे थे, लेकिन दस्तावेज न होने के कारण विवाह पंजीकरण अटक जाता था।
अब नेपाली नागरिकों के लिए Nepal Citizenship Certificate और भारत में लंबे प्रवास का प्रमाण अनिवार्य होगा। भूटानी नागरिकों के लिए इसी तरह उनके देश का नागरिकता प्रमाणपत्र और भारत में रहने का औपचारिक प्रमाण आवश्यक होगा। तिब्बती नागरिकों को FRO Registration Certificate देना होगा।
इन परिवर्तनों को सरकार ने “मानवीय और व्यावहारिक” बताते हुए कहा कि इससे अनेक दंपतियों की समस्याएं समाप्त होंगी और पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।




