MP सरकार ने Coldrif सिरप की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, नौ बच्चों की संदिग्ध गुर्दे की विफलता से मौत के बाद उठाया कदम

मध्य प्रदेश सरकार ने Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय तब आया जब छिंदवाड़ा जिले में नौ बच्चों की मौत हुई, जिनमें गुर्दे की विफलता के लक्षण देखे गए।
प्रारंभिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक विषैले रसायन की उच्च मात्रा पाई गई। यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
Coldrif सिरप का निर्माण Sresan Pharma, कांचीपुरम में किया गया था। अब सरकार ने इस कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी निगरानी और आवश्यक रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरकार ने सभी स्टॉक को जब्त कर सील करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, केंद्र सरकार ने भी माता-पिता और अभिभावकों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ या सर्दी-खांसी की दवा न दी जाए।
स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवारों में विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।




